दिव्यांग विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

हाथरस। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में रावत शिक्षा समिति/दिव्यांग विद्यालय जलेसर रोड़ हाथरस में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर के क्रम में दिव्यांगजनों के हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन श्रीमती शिवकुमारी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें डा0 एम0एल0रावत, श्री छेदीलाल क्षेत्रीय लेखपाल, श्री वासदेव माहौर, श्री राम कुमार अधिवक्ता, श्री वीरेश कुमार लिपिक जिला दिव्यांगजन विकास विभाग हाथरस, श्री रामेश्वर सारस्वत जी, महावीर प्रसाद गौतम, राजेश उपाध्याय अधिवक्ता, विपिन कुमार, नरेन्द्र कुमार गौतम, मनीष शर्मा आदि कि उपस्थिति में शिविर में उपस्थित दिव्यांजन एंव जनता को जानकारी देते हुये श्रीमती शिव कुमारी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि सरकार की योजना का मुख्य उद्देश्य नित्रहीन, मुखबधिर, तथा शारीरिक रूप से विकलांग निराश्रित पुरूष तथा महिलायें जों बाधित होने के कारण किसी प्रकार का परिश्रम नही कर सकते हैं, उनका कोई आर्थिक श्रोत भी नही हैं, ऐसे व्यक्तियों को भरण-पोषण के लिए तथा अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिव्यांगजन की शादी समारोह में शादी विवाह पुरूस्कार प्रोत्साहन में अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले दिव्यांगजन की आयु 18 वर्ष से कम न हो, दिव्यांगजन की आय 46,080/रू0 वार्षिक से अधिक न हो। वे सभी दिव्यांगजन पेंशन योजना की पात्रता की श्रेणी में आते हैं। पेंशन योजना का लाभ पाने हेतु आनलाइन आवेदन किया जा सकता है, तथा उसकी मूल प्रति जिला विकलांग कल्याण कार्यालय में जमा की जायेगी। सरकार द्वारा विकलांग जन के लिए व्हील चेयर, ट्राई साइकिल, दिये जाने की व्यवस्था सरकार की ओर से है। इसके लिए विकलांगता 80 प्रतिशत से कम न हो। दिव्यांगजन को दुकान का निर्माण संचालन आदि करने हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि हम सभी को दिव्यांगजन के प्रति सहानभूति अपनानी चाहिए। ईश्वर यदि कोई अंग नही देता है तो उसके लिए शक्ति अवश्य ही प्रदान करता है। दिव्यांगजन के अन्दर दो हाथ का कार्य एक हाथ से ही कर सकता है।
    अध्यक्ष डा0 एम0एल0 रावत दिव्यांग स्कूल जलेसर रोड हाथरस ने अपने वक्तव्य में कहा कि दिव्यांगजन की पीड़ा मैंने स्वंय पैरालाइसिस होने पर देखी। मैंने देखा कि विकलांग को कितनी पीडा होती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए ही कार्य करता है। दूसरों के लिए नही, जो लोग दूसरे लोगांे की सहायता करते है, परमात्मा उनकी सहायता करता है। पैरालाइसिस होने के उपरान्त भी मैं इन्हीं सभी के सहयोग से पूर्ण तरह से ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने सरकार के सामने दिव्यांगजन को नौकरी में कोटे का प्रतिशत बढाये जाने के सम्बन्ध में पत्राचार किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 60 प्रतिशत तक के विकलांगों को 75,000/रू की छूट कर में दिये जाने का प्रावधान है। 70 प्रतिशत से अधिक विकंलाग के लिए कर में 1,25,000/रू0 तक की छूट का प्रावधन है।
   लेखपाल श्री छेदीलाल क्षेत्रीय ने अपने वक्तव्य में दिव्यांगजनों के प्रति आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एंव दिव्यागजन पेंशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। लिपिक जिला दिव्यांगजन विकास विभाग श्री वीरेश कुमार ने अपने वक्तव्य में दिव्यांगजन को दिये जाने वाली सुविधाआंे के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गयी, तथा जिन दिव्यांगजन को इस योजना का लाभ नही मिल रहा है, उनको पम्पलेट वितरित कर योजनाओं का लाभ लिए जाने के सम्बन्ध में विस्तार से बताया। एड0 श्री राजेश कुमार उपाध्याय ने अपने वक्तव्य में कहा कि दिव्यांगजन के प्रति जितनी भी सहायता वो कर सकते हैं, तथा उनके मुकद्दमें की पैरवी भी निःशुल्क करते हैं।
   विधिक साक्षरता शिविर का सफल संचालन एड0 श्री हरीश कुमार शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में छात्र/जनता उपस्थित रही, उपस्थित छात्र/जनता को जिला जिला दिव्यांग कार्यालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पम्पलेट वितरित की गये। 

Post a Comment

जयहिंद मीडिया नेटवर्क में अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

और नया पुराने